search

Gurugram News: लाइसेंस रद होने के बाद रुकी रजिस्ट्री, रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट पर सख्त कार्रवाई

cy520520 2025-12-18 17:37:11 views 1047
  

अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग



गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। सेक्टर-84 स्थित रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के कमर्शियल प्रोजेक्ट रहेजा ट्रिनिटी से जुड़ी सभी प्रापर्टी रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार इन्फ़ोर्समेंट (डीटीपीई) गुरुग्राम ने लंबे समय से नियमों का पालन न करने के चलते प्रोजेक्ट का विकास लाइसेंस रद कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीटीपीई के द्वारा जारी आदेश के अनुसार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग हरियाणा द्वारा लाइसेंस नंबर 26 को 17 मई 2013 को 2.281 एकड़ भूमि पर कमर्शियल लोनी विकसित करने के लिए जारी किया गया था। यह लाइसेंस 16 मई 2019 तक ही वैध था।

हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन नियमों के तहत लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पहले उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है लेकिन रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड ने लाइसेंस समाप्त होने के कई वर्षों बाद तक भी नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया।

लाइसेंस समाप्त होने और नवीनीकरण न होने को गंभीर लापरवाही मानते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फ़ोर्समेंट विंग ने सब-रजिस्ट्रार मानेसर को निर्देश जारी किए हैं कि रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की बिक्री, कन्वेएंस या लीज डीड की रजिस्ट्री न की जाए।

इसके साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर गलती से रजिस्ट्री न हो सके। आदेश में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड को प्रोजेक्ट साइट पर तुरंत सभी तरह के निर्माण और विकास कार्य रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस कार्रवाई की जानकारी महानिदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, उपायुक्त गुरुग्राम और सीनियर टाउन प्लानर, गुरुग्राम सर्कल को भी दे दी गई है।


रहेजा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ की गई यह कार्रवाई गुरुग्राम में चल रहे टाउन प्लानिंग विभाग के सख्त इन्फ़ोर्समेंट अभियान का हिस्सा है। विभाग उन सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर नजर बनाए हुए है, जिनके लाइसेंस समाप्त हो चुके हैं या जिनमें नियमों का उल्लंघन पाया गया है। अधिकारियों ने खरीदारों और निवेशकों को सलाह दी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले उसका मौजूदा लाइसेंस स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि भविष्य में किसी कानूनी परेशानी से बचा जा सके। जब किसी प्रोजेक्ट का लाइसेंस समाप्त हो जाता है और समय पर नवीनीकरण नहीं कराया जाता, तो उससे जुड़ी किसी भी तरह की बिक्री या ट्रांसफर कानूनी रूप से मान्य नहीं होती।


-

-- अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग


हमारी जानकारी में ऐसा कोई आदेश नहीं है। इसके बावजूद हम अपने मौजूदा ग्राहकों को मिक्स लैंड टीओडी के तहत अतिरिक्त क्षेत्र आवंटन के माध्यम से अतिरिक्त लाभ देने का प्रविधान पहले से ही कर रहे हैं।
-

नवीन रहेजा, सीएमडी, रहेजा ग्रुप
like (0)
cy520520Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
cy520520

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
153737