deltin33 • 2025-12-19 04:37:00 • views 835
राइड पर जाने से मना किया तो विदेशी महिला को मारी गोली। सांकेतिक फोटो
जागरण संवाददाता, लुधियाना। राइड पर जाने से मना करने पर दो दोस्तों ने उज्बेकिस्तान से आई एक महिला को गोली मार दी। गोली उसकी छाती में लगी। लोगों ने महिला नाजोकाट स्पारोवा (32) को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसका इलाज किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके बाद थाना सदर थाना पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपित फरीदकोट के न्यू हरजिंदर नगर निवासी बलविंदर सिंह (50) और लुधियाना के जस्सियां रोड स्थित रघुबीर पार्क निवासी हरजिंदर सिंह (32) के खिलाफ हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घटना 11 दिसंबर की है।
शिकायतकर्ता महिला स्पारोवा पिछले साल भारत आई थीं। इसके बाद वह दिल्ली के लाजपत नगर में रह रही थीं। छह महीने पहले वह लुधियाना आई थीं और पक्खोवाल रोड स्थित गांव दाद के नजदीक एक होटल में रह रही थीं। महिला ने पुलिस को बयान दिया कि उसका जानकार बलविंदर सिंह अपने दोस्त हरजिंदर सिंह के साथ होटल पहुंचा। दोनों कार में वहां आए थे और वह भी बाहर आ गई।
कुछ देर बातचीत के बाद दोनों ने उस पर राइड पर जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने जाने से इससे इंकार कर दिया, जिसके चलते उनके बीच बहस होने लगी। दोनों उसे साथ ले जाने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद बलविंदर ने कार के डेशबोर्ड से रिवाल्वर निकाल धमकी दी कि अगर बात नहीं मानी तो वह मार देगा।
जब उसने मना किया तो आरोपित ने फायर कर दिया और गोली छाती पर लगी। पुलिस के अनुसार, छाती में गोली लगने से स्पारोवा सड़क पर गिर पड़ी। यह देखकर दोनों आरोपित वहां से भाग गए। तभी वहां से गुजरते एक व्यक्ति ने उसे सड़क पर पड़ा देखा और प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा कि उन्हें महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी।
इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन घायल महिला की हालत नाजुक थी इस वजह से उसका बयान दर्ज नहीं कर पाए। कुछ दिन बाद डाक्टरों ने उसे फिट करार दिया, जिसके बाद बयान दर्ज किए और केस दर्ज कर लिया।
डीसीपी रूरल जसकिरनजीत सिंह तेजा ने बताया कि महिला की शिकायत पर सदर पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 3(5) (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई लोगों द्वारा किए गए कार्य), 351(3) (आपराधिक धमकी, विशेष रूप से मौत की धमकी, गंभीर चोट) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपित बलविंदर सिंह और हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। |
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