जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम ने गीला- सूखा कचरा अलग-अलग न करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कस दिया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आरडीसी गौर माॅल स्थित बार्बीक्यू नेशन से 10 हजार रूपये का जुर्माना वसूला है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मिथिलेश ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन -2016 नियमावली का उल्लंघन करने पर टीम ने जुर्माना वसूलने की कार्यवाही तेज कर दी है ,जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, फार्म हाउस इत्यादि द्वारा कचरा पृथक्करण न करने की दशा में जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जा रही है।
पहली बार उल्लंघन पर 10000 का जुर्माना दूसरी बार उल्लंघन पर 50000 और फिर भी न मानने पर पांच लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही ट्रेड लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
आईपीसी सेक्शन 269 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में प्राथमिक की कार्यवाही की जाएगी। भ्रमण के दौरान डोर टू डोर जाकर चल रही कचरा पृथक्करण मुहिम का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है।
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