प्रेम प्रसंग में हुई हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास

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अर्थ दंड नहीं देने पर दो वर्षों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।



संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने प्रेम प्रसंग में हुई प्रेमी की हत्या मामले में दोषी पाते हुए पति पत्नी को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड नहीं देने पर दो वर्षों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, सूचक को पीड़ित घोषित करते हुए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। सजा पताही थाना के खुटौना निवासी शिल्पी कुमारी एवं शिवहर थाना के हरनाही निवासी उसके पति अजय कुमार को हुई है।

मामले में मृतक विकाश कुमार के पिता पताही थाना के कोदरिया निवासी भैरव पंडित ने पताही थाना कांड अंकित कराते हुए शिल्पी कुमारी एवं उसके पति अजय कुमार को आरोपित किया था। जिसमें कहा था कि सात मार्च 2023 को रात्रि करीब नौ बजे उनका पुत्र खाना खाकर टहलने निकला।

लेकिन वह सुबह तक घर नहीं पहुंचा। लोगों ने बताया कि वह रात में शिल्पी के घर की ओर जा रहा था। सुबह में थाना क्षेत्र के खुटौना ब्रह्मस्थान के पास पुल के नीचे उसका शव मिला। गला काटकर एवं चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई थी।

सत्र वाद संख्या 763-2023 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक ललिता प्रसाद ललिता एवं सहायक अधिवक्ता विकाश कुमार मिश्रा ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई। फारेंसिक जांच में स्पष्ट हुआ कि शिल्पी के घर से बरामद चाकू से ही विकाश की हत्या हुई थी।

पुलिस ने आरोपित शिल्पी कुमारी के स्वीकृति बयान पर उसके घर से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। शिल्पी अपने पति के साथ ही मायके में रहती थी। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
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