cy520520 • 2025-12-28 19:27:14 • views 306
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
जागरण संवाददाता, महराजगंज। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी योजना का लाभ उठाने का समय अब तेजी से समाप्त हो रहा है। जिले में संचालित बिजली राहत योजना के तहत बकाया बिजली बिल पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। बावजूद इसमें बकायेदार रुचि नही ले रहे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यही कारण है कि अब तक सिर्फ 17 प्रतिशत उपभोक्ता ही इसका लाभ प्राप्त कर सके हैं। अब इसका लाभ लेने के लिए सिर्फ चार दिन शेष बचे हैं। 31 दिसंबर के बाद प्रथम चरण की सीमा समाप्त हो जाएगी। द्वितीय चरण एक जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें सिर्फ 20 प्रतिशत ही छूट मिल सकेगा। जिले में नेवर पेड (जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से बिल नहीं जमा किया) और लंबे समय से बकायेदार कुल 2,49,282 उपभोक्ता हैं, जो योजना का लाभ पा सकते हैं।
इनमें से अब तक 41,821 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर छूट योजना का लाभ लिया है। इन उपभोक्ताओं से विभाग को 44 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुए। अधीक्षण अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि राहत योजना के तहत प्रथम चरण एक दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
इसमें एलएमवी-1 (घरेलू विद्या) दो किलोवाट भार एवं एलएमवी-दो (वाणिज्यिक विद्या) एक किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट एवं विद्युत बिल के मूल बकाए का 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
द्वितीय चरण एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक एलएमवी-1 (घरेलू विद्या)दो किलोवाट भार एवं एलएमवी-2 (वाणिज्यिक विद्या) एक किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट एवं विद्युत बिल के मूल बकाये का 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
यह भी पढ़ें- महराजगंज में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, ASD लिस्ट में दर्ज हैं 15.13 प्रतिशत मतदाता
इसी प्रकार तृतीय चरण एक फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 चलेगा। इसके तहत एलएमवी-एक (घरेलू विद्या) दो किलोवाट भार एवं एलएमवी-दो (वाणिज्यिक विद्या) एक किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत की छूट एवं विद्युत बिल के मूल बकाये का 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
विद्युत उपभोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभागीय खंड कार्यालय, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर अथवा जनसेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर रजिस्टर्ड होकर स्वयं लागइन कर पंजीकरण करा सकते हैं।
| डिविजन | बकायेदार उपभोक्ता | लाभ प्राप्त उपभोक्ता | जमा धनराशि (करोड़ में) | | महराजगंज | 89664 | 16500 | 18.50 | | आनंदनगर | 54715 | 8926 | 8.00 | | नौतनवा | 36630 | 6131 | 6.00 | | निचलौल | 68273 | 10263 | 11.50 |
|
|