सड़क हादसे में जांन गवाने वाले 37 वर्षीय इंजीनियर सौरभ गुप्ता की पत्नी और मां को 1.63 करोड़ रुपये का मुआवजा।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में जांन गवाने वाले 37 वर्षीय इंजीनियर सौरभ गुप्ता की पत्नी और मां को 1.63 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण की चेयरमैन रुचिका सिंगला ने यह आदेश सौरभ की पत्नी और मां की ओर से दायर मुआवजे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
याचिका के अनुसार, यह दुर्घटना 10 मई 2023 को एक टोल प्लाजा के पास हुई थी। सौरभ गुप्ता और उनकी पत्नी अपनी कार से दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य कार ने दोहरी लेन वाली सड़क पर डिवाइडर को पार किया और उनकी कार से आमने-सामने की टक्कर हो गई।
न्यायाधिकरण ने माना कि दुर्घटना लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई थी। न्यायाधिकरण ने कार की बीमा कंपनी चोलमंडालम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। |