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Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू, वेस्ट चंपारण की 9 सीटों पर कब होगी वोटिंग?

cy520520 2025-10-7 02:36:35 views 1236
  विस चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू, 11 नवंबर को जिले में मतदान





जागरण संवाददाता, बेतिया। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तिथि (Bihar Election 2025 Date) की घोषणा कर दी है। जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को चुनाव कराएं जाएंगे। प्रभारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इस तिथि की घोषणा के बाद अब जिले में आदर्श आचांर संहिता लागू कर दिया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



उन्होंने कहा कि अब जिले में कोई भी शिलान्यास एवं उदघाटन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जिले में धरना प्रर्दशन पर भी रोक लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान कराएं जाएंगे। इसके लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कार्यक्रम के अनुसार 13 से लेकर 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को कराई जाएगी। 23 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापसी के बाद अभ्यर्थियों को प्रतीक चिंह का आवंटन किया जाएगा और मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा।



डीडीसी ने बताया कि वाल्मीकिनगर के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी शौरभ आलोक, रामनगर के लिए डीसीएलआर बगहा अँजेलिका कृति, नरकटियागंज के लिए एसडीएम सूर्यप्रकाश गुप्ता, बगहा के लिए एसडीएम गौरव कुमार, लौरिया के लिए अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार रविन्द्र, नौतन के लिए डीसीएलआर बेतिया शिवम गुप्ता, चनपटिया के लिए डीडीसी सुमित कुमार निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं, जबकि बेतिया विधान सभा में सदर एसडीएम विकास कुमार एवं सिकटा में डीसीएलआर नरकटियागंज चंद्रशेखर कुमारन को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। प्रेस वार्ता में शामिल वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन ने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन कृतसंकल्पित है।



उन्होंने बताया कि चुनाव को भयमुक्त सम्पन्न कराने के लिए जिले में 18 कंपनी अर्धसैनिक बलों का आगमन हो चुका है। जिसमे 14 कंपनी को बेतिया पुलिस जिला एवं 4 कंपनी बगहा जिला में तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि 50 हजार रुपये से अधिक राशि ले जाते हैं, तो उन्हें पर्याप्त कारण बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर उक्त राशि जब्त कर ली जाएगी।
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