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महराजगंज में रात में खाद बिक्री पर सख्ती, पांच विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त

LHC0088 2025-12-29 21:27:21 views 819
  

रात में खाद बेंचने पर पांच विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, महराजगंज। रसायन व उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खरीफ सीजन में उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और डाइवर्जन पर नियंत्रण के लिए किए गए विश्लेषण के बाद महराजगंज में बड़ी कार्रवाई की गई है। रात आठ बजे से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच उर्वरक बिक्री के आरोप में जिले की पांच खाद दुकानों के उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र को जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि धानी विकास खंड के ग्राम छोटा मन्दुरवा स्थित मे० मिस्बाही खाद भण्डार के द्वारा खरीफ सीजन में रात के समय 22 क्रेताओं को 14.06 मीट्रिक टन उर्वरक बिक्री की गई।

इसी प्रकार सदर विकास खंड के महुअवा ढाला स्थित मे. एग्रीजंक्शन वन स्टाप शाप ने 84 क्रेताओं को 13.635 मीट्रिक टन उर्वरक रात में बेचा।

निचलौल विकास खंड के ग्राम सिरौली स्थित मे. मां वैष्णों खाद भण्डार द्वारा पांच बिक्रेताओं को 3.80 मीट्रिक टन, सिसवा विकास खंड के सोनबरसा बेलवा घाट स्थित मे. नवदुर्गा एग्री जंक्शन वन स्टाप शाप द्वारा आठ क्रेताओं को 2.43 मीट्रिक टन तथा मिठौरा विकास खंड के झंझनपुर स्थित मे. विष्णु नारायण उर्वरक विक्रेता द्वारा पांच बिक्रेताओं को 0.93 मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री रात में किए जाने की पुष्टि हुई।

इन सभी मामलों में पांच दिसंबर को संबंधित दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन किसी भी फर्म ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी पांचों उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निरस्त कर दिए गए। आदेश के अनुसार, दुकानदारों को एक माह के भीतर उपलब्ध उर्वरक स्टाक का नियमानुसार बिक्री या निस्तारण कर पीओएस मशीन जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।
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