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सोनीपत में विवादित सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के करीबियों का महलनुमा मकान सील, अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई

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महलाना रोड पर बना मकान जिसे सील किया गया है। जागरण



जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोशल मीडिया पर कई विवादित बयानों के बाद चर्चा में आए सोशल मीडिया इनफलुएंसर हर्ष छिक्कारा के करीबियों का महलनुमा मकान सील किया गया है। महलाना रोड स्थित फार्म हाउस में चल रहे निर्माण कार्य को नगर निगम की टीम ने रुकवाया है।

शुक्रवार की शाम नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी। टीम ने जमीन और निर्माण की अनुमति से संबंधित कागजों की जांच की तो सामने आया कि अनअप्रूव्ड एरिया में बिना सीएलयू और नक्शा पास करवाएं निर्माण किया जा रहा था। जिसके बाद टीम ने मकान को सील कर दिया। साथ ही मकान के दरवाजे पर नोटिस भी चस्पा किया गया है।
कई बार बना चुका है वीडियो

महलाना रोड पर करीब 1100 गज में महलनुमा मकान बनाया जा रहा है। जिसको लेकर हर्ष छिक्कारा भी कई बार वीडियो बना चुके है। कई वीडियो में दिख रहा है कि मकान का निर्माण हर्ष छिक्कारा की देखरेख में चल रहा है। वो वीडियो में आगे काम और सजावट के लिए मिस्त्री भी मांगते दिखते हैं। कई वीडियो में खुद को आर्केटेक्ट भी लिख चुके हैं।

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नगर निगम की टीम जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान कागजात मांगे गए तो नक्शे से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। वहीं, जांच में सामने आया कि जहां पर मकान बनाया जा रहा है वह अनअप्रूव्ड एरिया है। ऐसे में निर्माण नहीं हो सकता।

जिसके बाद निगम ने मकान को सील कर दिया है। हाल में हर्ष छिक्कारा पर मानक विहिन दवाओं के प्रचार के आरोप में मामला दर्ज हुआ था।
सिटावली की आरती देवी के नाम है फार्म हाउस

दस्तावेज की जांच में सामने आया है कि जिस जगह पर मकान बनाया जा रहा है वो सिटावली की रहने वाली आरती देवी के नाम पर है। निगम ने नोटिस कार्रवाई भी आरती देवी के नाम से बनाया है। जिससे मकान पर चस्पा किया है। जिसमें लिखा है। यह बिना अनुमति के या नक्शे के नियमों को तोड़कर बनाया गया है।

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यह कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 263(ए) के तहत की गई है। अब आदेश दिया जाता है कि इस भवन में कोई भी काम, दुकान, दफ्तर या कारोबार न चलाया जाए। साथ ही, नगर निगम की अनुमति के बिना लगाई गई सील को न तोड़ा जाए और न ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जाए।








महलाना रोड पर फार्म हाउस में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। यहां नगर निगम अधिनियम की अवहेलना कर मकान बनाया जा रहा था। अनअप्रूव्ड एरिया में बिना नक्शा निर्माण करने के चलते नियमानुसार सिलिंग की गई है। वहीं, 13 जनवरी तक दस्तावेज जमा कराने को कहा गया है।
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आनंद किशोर, भवन निरीक्षक, नगर निगम
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