search

Delhi Riots: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं की खारिज, दोनों पर दिल्ली दंगे का है आरोप

deltin33 6 day(s) ago views 511
Delhi Riots: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कानूनी समाचार वेबसाइट Bar and Bench के अनुसार, शीर्ष अदालत ने उमर और शरजील के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए मामले के पांच अन्य सह-आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।



सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक अपील की अलग-अलग जांच करना आवश्यक है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोषारोपण के मामले में अपीलकर्ताओं की स्थिति एक समान नहीं है।



बार एंड बेंच ने अदालत के हवाले से कहा, “भागीदारी के क्रम के अनुसार अदालत को प्रत्येक आवेदन का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना होगा। अनुच्छेद 21 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि लंबित ट्रायल में हिरासत का औचित्य साबित करे”




संबंधित खबरें [/url]
[url=https://hindi.moneycontrol.com/india/police-brutality-in-agra-milk-vendor-beaten-with-sticks-and-then-toenails-pulled-out-article-2329992.html]आगरा में दिखी पुलिस की बर्बरता, पहले दूध विक्रेता की लाठी-डंडों से की पिटाई, फिर पैर का नाखून खींचा
अपडेटेड Jan 05, 2026 पर 1:27 PM [/url]
[url=https://hindi.moneycontrol.com/india/snowfall-in-leh-has-grounded-indigo-and-spicejet-flights-while-fog-in-delhi-has-delayed-flights-article-2329934.html]लेह में भारी बर्फबारी से इंडिगो और स्पाइसजेट की उड़ानें ठप, दिल्ली में कोहरे के कारण फ्लाइट्स में देरी
अपडेटेड Jan 05, 2026 पर 12:53 PM [/url]
[url=https://hindi.moneycontrol.com/india/indore-water-contamination-dewas-sdm-was-suspended-for-gross-negligence-in-using-the-word-ghanta-in-a-government-order-article-2329764.html]Indore Water Contamination: देवास SDM की घोर लापरवाही, सरकारी आदेश में किया ‘घंटा’ शब्द का प्रयोग, हुए निलंबित
अपडेटेड Jan 05, 2026 पर 11:25 AM

JNU के पूर्व छात्र खालिद 13 सितंबर, 2020 से हिरासत में हैं, जबकि कार्यकर्ता इमाम को दिल्ली दंगों के शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले, 28 जनवरी, 2020 से जेल में रखा गया है।



जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की पीठ ने मामले में आरोपियों की कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया।



मामले के अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मीरण हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है।



सुप्रीम कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया था



सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तथा आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, अभिषेक सिंहवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की अलग-अलग याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।



खालिद, इमाम, फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान के खिलाफ कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन पर दंगों का “मुख्य साजिशकर्ता“ होने का आरोप है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए।



यह भी पढ़ें: Shashi Tharoor: मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर होने पर शशि थरूर का BCCI पर हमला, बोले- क्रिकेट को राजनीति का शिकार न बनाए, बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments

Explore interesting content

deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4510K

Credits

administrator

Credits
459709

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com