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लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो क्या करें? SIR पर उठ रहे हर सवाल का चुनाव आयोग दे रहा सीधा जवाब

LHC0088 2026-1-7 21:56:39 views 1147
  



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर उठ रही आपत्तियों और शिकायतों पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वह लगातार नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की शिकायतों का जवाब दे रहे हैं और यह स्पष्ट कर रहे हैं कि एसआइआर का अभी केवल प्रारंभिक चरण पूरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह ड्राफ्ट है, अंतिम मतदाता सूची ही निर्णायक होती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल की एक्स पर की गई आपत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम होना या न होना निर्णायक नहीं है। असली महत्व अंतिम मतदाता सूची का है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि यदि नाम किसी कारणवश ड्राफ्ट सूची में नहीं दिख रहा है तो फार्म-6 भरकर इसमें जुड़वा सकते हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मतदाता का नाम पुराने पते से हट चुका है और नए पते पर अभी जोड़ा नहीं गया है, तो इसे दोनों जगह से नाम हटना नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में नए पते का विवरण भरकर फार्म-6 के माध्यम से नाम दर्ज कराया जा सकता है। इंटरनेट मीडिया के जरिए सीधे संवाद कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों और आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।
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