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बेटी की शादी के लिए रखा गेहूं डकार गए साहब! DSO और मंडी सचिव पर कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई

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प्रतीकात्‍मक च‍ित्र



जागरण संवाददाता, अमरोहा। किसान का गेहूं पकड़ कर उसकी फर्जी तरीके से नीलामी कराने के आरोप में तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी और मंडी समिति के तत्कालीन प्रभारी सचिव समेत चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अदालत के आदेश पर रजबपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि सभी आरोपितों ने पकड़े गए गेहूं की फर्जी नीलामी कर 70 हजार रुपये हड़प लिए थे। यह मामला रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव अतरासी कलां का है।

यहां रहने वाले किसान महताब का आरोप है कि दिसंबर 2024 में उनकी बेटी की शादी होनी थी। लिहाजा पैसे का इंतेजाम करने के लिए वह 28 नवंबर 2024 को अपना गेहूं बेचने के लिए गजरौला मंडी जा रहे थे। आरोप है कि हाईवे पर रजबपुर थाने के पास पूर्ति निरीक्षक अमरोहा ने गेहूं लदी गाड़ी को रोक लिया तथा छोड़ने के एवज में पैसे की मांग की गई।  

महताब ने पैसे देने से इन्कार किया तो वह गाड़ी को रजबपुर थाने ले गए तथा महताब के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करी दी थी। साथ ही गाड़ी में लदे गेहूं को कब्जे में लेकर पूर्ति निरीक्षक शौदान सिंह उनके साथी सहायक पूर्ति निरीक्षक संजय मिश्रा ने महताब की मौजूदगी में गेहूं को धर्म कांटे पर तोला था।  

इस दौरान गेहूं का वजन 119 कुंतल 50 किलो था। आरोप है कि आरोपित ने दर्ज कराई प्राथमिकी में केवल 100 कुंतल गेहूं दर्शाया था। महताब का आरोप है कि अधिकारियों ने 19.5 कुंतल गेहूं गबन कर लिया था। उधर पुलिस की विवेचना में गेहूं सरकारी खाद्यान्न का नहीं पाया गया था। लिहाजा पुलिस ने अदालत में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी।  

इस मामले में विवेचक ने जब तत्कालीन अमरोहा मंडको अरविंद कुमार द्वारा 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की नीलामी करने की जानकारी दी गई। जबकि बाजार में गेहूं की कीमत 2600 रुपये प्रति कुंतल थी। मंडी सचिव ने जवाब में यह भी स्पष्ट किया था कि उनके द्वारा गेहूं की नीलामी तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश पर की गई है।

महताब का आरोप है कि तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी अमरोहा, तत्कालीन मंडी सचिव अरविंद कुमार, जिला पूर्ति निरीक्षक शौदान सिंह, उनके सहायक संजय मिश्रा ने 19.5 कुंतल गेहूं का गबन किया है। साथ ही गेहूं की फर्जी तरीके से नीलामी करा कर 70 हजार रुपये हड़पे हैं।  

इस मामले में महताब की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई नही की तो उन्होंने अपने अधिवक्ता जुल्फेकार अली के माध्यम से अदालत की शरण ली थी। अदालत ने रजबपुर पुलिस को आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। अब गुरुवार को पुलिस ने चारों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।




अदालत के आदेश पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है। वादी के बयान दर्ज करने के साथ ही आरोपितों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।  

- अभिषेक यादव, सीओ।






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