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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्रेया तिर्की बनेंगी अधिकारी, जेपीएससी ने जारी किया परिणाम

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्रेया तिर्की बनेंगी अधिकारी, जेपीएससी ने जारी किया परिणाम



राज्य ब्यूरो, रांची। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर श्रेया कुमारी तिर्की अधिकारी बनेंगी। न्यायालय के आदेश पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को उनका परिणाम जारी किया। इसके तहत उनका चयन संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 के तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी में राज्य प्रशासनिक सेवा में हुआ है। आयोग द्वारा परिणाम जारी किए जाने के बाद कार्मिक विभाग उनकी नियुक्ति की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष चार सितंबर को जारी आदेश में अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की के मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। आदेश में कहा गया कि मात्र मेडिकल जांच में अनुपस्थित रहने से योग्य उम्मीदवार को बाहर करना न्यायसंगत नहीं है।

अदालत ने निर्देश दिया था कि उम्मीदवार को एक बार मेडिकल टेस्ट का अवसर दिया जाए। यदि वह सफल रहती हैं तो उनके लिए एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाए और उन्हें उसी चयन सूची में शामिल कर सेवा का लाभ दिया जाए। हालांकि, उन्हें बकाया वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।

आदेश में कहा गया था कि मेडिकल जांच केवल शारीरिक फिटनेस जांचने के लिए होती है। इसे उम्मीदवार की मेरिट से जोड़ना उचित नहीं है।

बताते चलें कि श्रेया कुमारी तिर्की जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 के तहत प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हुई थी। वह साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन में भी शामिल हुई। लेकिन मेडिकल जांच की तिथि को लेकर भ्रम के कारण वह उपस्थित नहीं हो पाई।

इस कारण आयोग ने उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी थी। इसके विरुद्ध उसने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उसने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल की थी।
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