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ED ने घर खरीदारों से धोखाधड़ी केस में 585 करोड़ रुपये के भूखंड किए कुर्क, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई

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घर खरीदारों से धोखाधड़ी के आरोप में 580 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सैकड़ों एकड़ भूमि कुर्क।



पीटीआई, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसने घर खरीदारों से धोखाधड़ी के आरोप में एनसीआर में स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 580 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सैकड़ों एकड़ भूमि कुर्क की है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि \“एडेल लैंडमा‌र्क्स लिमिटेड\“ (पूर्व में एरा लैंडमा‌र्क्स लिमिटेड) और इसके प्रमोटर हेम सिंह भड़ाना तथा सुमित भड़ाना के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को पीएमएलए के तहत हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में 340 एकड़ भूमि की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया गया है।

ईडी ने बताया कि इन भूखंडों का कुल मूल्य 585.46 करोड़ रुपये है। यह मामला हरियाणा और दिल्ली पुलिस द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटरो के खिलाफ दर्ज 74 प्राथमिकियों और आरोपपत्रों से जुड़ा है, जिसमें उन पर 12-19 साल की देरी के बाद भी वादे के अनुसार फ्लैट और यूनिट्स सौंपने में विफल रहने का आरोप है।

ईडी के अनुसार, फ्लैट न सौंपे जाने के कारण ग्राहकों ने पैसा वापस करने की मांग की, जिसके तहत कंपनी ने चेक जारी किए, जिनमें से कई चेक विभिन्न कारणों से अस्वीकृत हो गए।

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