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10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में 65 वर्षीय वृद्ध दोषी, 21 जनवरी को होगी सजा
जागरण संवाददाता, बक्सर। एक साल पूर्व 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत की गई है। एडीजे 6 सह पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा के कोर्ट में की गई सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने 65 वर्षीय आरोपित वृद्ध को घटना का दोषी पाया है।
जानकारी देते पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची से दुष्कर्म की यह घटना पांच मार्च 2024 को नैनीजोर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। सुबह पांच बजे बच्ची घर से निकलकर बांध पर शौच के लिए गई थी। तभी वहां मौजूद 65 वर्षीय वृद्ध सिद्धि राम ने उसे दबोच लिया और घटना को अंजाम दिया।
घटना के बाद जब बच्ची रोते हुए घर पहुंची, तब घरवालों को जानकारी हुई और इस मामले में महिला थाना में आरोपित के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई गई। पुलिस अनुसंधान के बाद चार्जशीट दाखिल करने पर स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई की गई।
गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपित वृद्ध को पाक्सो की धारा 18 एवं 10 के तहत घटना का दोषी करार दिया है। इस मामले में 21 जनवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी। |
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