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अखलाक हत्याकांड में नया मोड़, ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई टली; आरोपी पक्ष ने मांगा समय

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अखलाक हत्याकांड मामले में सुनवाई 22 जनवरी तक टल गई है। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अखलाक हत्याकांड को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 22 जनवरी को होगी। आरोपी पक्ष ने दस्तावेज़ जमा करने के लिए समय मांगा है। अनुरोध सुनने के बाद ज़िला जज अतुल श्रीवास्तव ने 22 जनवरी की नई तारीख दी।

पीड़ित परिवार की ओर से पेश वकील यूसुफ सैफी ने बताया कि बुधवार को याचिका पर बहस होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने कोर्ट से दस्तावेज जमा करने के लिए और समय मांगा।

कोर्ट ने अगली तारीख 22 जनवरी दी है। इसके बाद ही तय होगा कि मामले की सुनवाई एडिशनल जिला जज सौरभ द्विवेदी की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी या किसी दूसरी कोर्ट में। पीड़ित के वकील ने बताया कि 23 जनवरी को अखलाक का परिवार भी अपनी गवाही देगा।

गौरतलब है कि आरोपी के वकील ने 8 जनवरी को मामले को STF से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी। अब तक कोर्ट में सिर्फ अखलाक की बेटी शाइस्ता का बयान दर्ज हुआ है, जबकि उनकी पत्नी और बेटे दानिश के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं।

ट्रांसफर याचिका छह आरोपियों विनय, शिवम, सौरभ, संदीप, गौरव और हरिओम के वकीलों ने दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का निर्देश दिया था।

सुनवाई में कोर्ट ने CrPC की धारा 321 के तहत मामला वापस लेने की अर्जी खारिज कर दी। ट्रांसफर अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट ने आरोपी के वकील की दलीलें सुने बिना सिर्फ़ एक पक्ष (पीड़ित) को सुनकर अर्जी खारिज कर दी। FTC की कार्रवाई से आरोपियों को कानूनी नुकसान हुआ है।
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