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Ranchi News: मानव तस्करी के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने लिया संज्ञान, 3 आरोपियों को पेशी का आदेश

deltin33 2026-1-18 08:26:12 views 545
  

कोर्ट का आदेश। फाइल फोटो



राज्य ब्यूरो, रांची। पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने मानव तस्करी और पोक्सो एक्ट से संबंधित पांच साल पुराने मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। मामले के अनुसंधान पदाधिकारी ने तीन जनवरी को रंजीत मंडल, अजीत केरकेट्टा उर्फ मथु और रीना केरकेट्टा के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

मामले में पहले एक आरोपित लखिंद्र यादव पर पूर्व में ही संज्ञान लिया जा चुका है। अदालत ने जमानत पर चल रही रंजीता मंडल और रीना केरकेट्टा को 30 जनवरी को उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले में नामजद आरोपित अफरोज खान की मृत्यु हो जाने के कारण उस पर आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
आर्म्स एक्ट में आरोपित को नहीं मिली जमानत

अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित हरेंद्र कुमार सिंह की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में उपलब्ध साक्ष्य जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं।

प्रार्थी अवैध हथियार रखने के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने 19 अक्टूबर 2025 की रात वाहन जांच के दौरान इनोवा कार से देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया था। पुलिस ने आरोपित और उसका चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अपहरण मामले में आरोपित बरी

अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने युवती का अपहरण करने के आरोपित सज्जाद अंसारी को शनिवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि उसने स्वेच्छा से आरोपित से विवाह किया है और उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

पीड़िता के इस बयान के बाद अदालत ने आरोपित को बरी कर दिया। घटना को लेकर युवती के पिता ने खलारी थाना में 16 अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

यह भी पढ़ें- झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से झटका, रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन कटौती का आदेश रद; जल्द भुगतान के निर्देश
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