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SIR in UP: गोरखपुर के 18 हजार मतदाताओं तक पहुंचे नोटिस, आज से सुनवाई शुरू

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पहले दिन करीब छह विधानसभा क्षेत्रों के एईआरओ करेंगे सुनवाई। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर



जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-एसआईआर के तहत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से बिना मैपिंग वाले 2.83 लाख मतदाताओं में से मंगलवार की शाम तक 18 हजार मतदाताओं के पास नोटिस पहुंचाया जा चुका है। बुधवार से सुनवाई शुरू होगी। इस सप्ताह बिना मैपिंग वाले सभी मतदाताओं के घर नोटिस पहुंचाने का लक्ष्य है। छह फरवरी तक सभी की सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य है।

मंगलवार को भी बड़ी संख्या में बीएलओ संबंधित मतदाताओं के घर पहुंचें और उन्हें नोटिस उपलब्ध कराने के साथ ही सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की जानकारी दी। जिन लोगों ने तत्काल ये प्रमाण पत्र बीएलओ को उपलब्ध करा दिए, उसे बीएलओ ने पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया दिया, जिसे सुनवाई करने वाले एईआरओ भी देख सकेंगे। हालांकि मतदाताओं को सुनवाई के दौरान भी प्रमाण पत्र की हार्ड कापी एईआरओ को उपलब्ध करानी होगी। पहले दिन करीब छह विधानसभा के एईआरओ सुनवाई करेंगे। माना जा रहा है कि गुरुवार से सक्रियता बढ़ेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह ने बताया कि सुनवाई का सिलसिला बुधवार से शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन से चार स्थानों पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। कुल 206 एईआरओ तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान एक जुलाई 1987 से पहले जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जिसमे जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो।

जबकि एक जुलाई 1987 और दो दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपने साथ ही माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा जो जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। इसी तरह 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान के दस्तावेज के अलावा माता- पिता दोनों के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराए।
बाहर रहने वाले, महिला मतदाता परेशान

गोरखपुर : जिला प्रशासन की ओर से जिन 2.83 लाख बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिया जा रहा है, उन सभी को सुनवाई के दौरान एईआरओ के सामने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा। इन मतदाताओं में महिला वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है जबकि कई बाहर भी रहते हैं।

एसआईआर के पहले चरण में निर्वाचन आयोग ने सुविधा दी थी कि जो मतदाता शहर से बाहर रहते हैं, उनके गणना प्रपत्र घर के अन्य सदस्य भी भर सकते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि दूसरे चरण में सुनवाई के दौरान भी इसी तरह की सुविधा मिलेगी। लेकिन उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत सिंह का कहना है कि अभी फिलहाल आयोग की ओर से ऐसी काेई सुविधा नहीं दी गई है। नोटिस मिलने वाले मतदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर एईआरओ के सामने मौजूद होना पड़ेगा।

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