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दुष्कर्म और लूट के दोषी को 15 साल की सजा, मथुरा कोर्ट ने सुनाया फैसला

Chikheang 3 hour(s) ago views 353
  

सांकेतिक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, मथुरा। एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म और लूट करने वाले को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई।
महिला के साथ दुष्कर्म किया, मांट रोड पर गाड़ी से उतार दिया

नौहझील क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला 15 अप्रैल 2018 की सुबह घर से नौहझील स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने को निकली थी। वह पिथोरा अड्डा पर खड़ी वाहन का इंतजार कर रही थी। गांव का रहने वाला पूरन सिंह बोलेरो से वहां पहुंचा और उसने महिला को बैठा लिया। पूरन सिंह ने रामस्वरूप के बाग के निकट बोलेरो को रोका और शीशे बंद कर महिला के साथ दुष्कर्म किया। उसने महिला को मांट रोड पर गाड़ी से उतार दिया और उसका सामान व पांच सौ रुपये लूटकर भाग गया।

पीड़िता के पति ने नौहझील थाने में पूरन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी भगत सिंह आर्य ने बताया कि अदालत ने पूरन सिंह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दो लुटेरों को छह-छह माह का कारावास

मथुरा। एसीजेएम छवि कुमारी की अदालत ने आर्मी स्कूल के निकट टहल रहे व्यक्ति से मोबाइल लूटकर फरार हुए दो लुटेरों को छह-छह माह के कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी अभियोजन अधिकारी अरुण दुबे द्वारा की गई। नारायणपुरी धौलीप्याऊ थाना कोतवाली निवासी धर्मेंद्र कुमार 21 जुलाई 2022 की रात आठ बजे कैंट रोड आर्मी स्कूल के पास टहल रहे थे। तभी पीछे से बाइक पर सवार होकर आए दो युवक उनका मोबाइल फोन छीनकर ले गए।
लुटेरों ने खाते से निकाले रुपये

धर्मेंद्र कुमार मोबाइल के माध्यम से नेट बैंकिंग करते थे। लुटेरों ने मोबाइल के माध्यम से उनके बैंक खाते से 32 हजार रुपये भी निकाल लिए। धर्मेंद्र कुमार ने कोतवाली में दो अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने वारदात के कुछ दिन बाद ही घटना का राजफाश करते हुए धर्मेंद्र कुमार निवासी कृष्णा विहार कालोनी लक्ष्मीनगर व अंशुल उर्फ अंशु सिंह निवासी रोशन विहार कालोनी लक्ष्मीनगर थाना जमुनापार को गिरफ्तार कर लिया।

अभियोजन अधिकारी अरुण दुबे ने बताया कि अदालत ने धर्मेंद्र कुमार व अंशुल उर्फ अंशु को दोषी करार देते हुए छह-छह माह के कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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