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कथावाचक श्रवण दास को अभी जेल में ही रहना होगा, जमानत पर फैसला टला, अब चार फरवरी को सुनवाई

LHC0088 1 hour(s) ago views 892
  

Darbhanga POCSO case: शनिवार को मामले की आंशिक सुनवाई ही संभव हो सकी। फाइल फोटो  



संवाद सहयोगी, दरभंगा। Shravan Das bail hearing: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद कथावाचक श्रवण दास उर्फ श्रवण ठाकुर की जमानत याचिका पर फिलहाल फैसला टल गया है।

शनिवार को मामले की आंशिक सुनवाई के बाद पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने जमानत पर अगली सुनवाई के लिए चार फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कुछ विधिगत बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब के लिए बचाव पक्ष और पीड़िता पक्ष के अधिवक्ताओं से जवाब तलब किया है। अब इन बिंदुओं पर सुनवाई के बाद ही जमानत याचिका पर निर्णय लिया जाएगा।

गौरतलब है कि महिला थानाकांड संख्या 182/25 में बिरौल थाना क्षेत्र के पड़री निवासी चर्चित कथावाचक श्रवण दास उर्फ श्रवण ठाकुर और उसके गुरु रामउदित दास उर्फ मौनी बाबा को नामजद आरोपी बनाया गया है। पीड़िता की मां ने श्रवण दास पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है।

मामले में महिला थाना पुलिस ने श्रवण दास को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, इस मामले में नामजद दूसरे आरोपी और कथावाचक के गुरु रामउदित दास उर्फ मौनी बाबा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में सबकी निगाहें चार फरवरी को होने वाली जमानत सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां अदालत यह तय करेगी कि काराधीन आरोपी को राहत मिलेगी या नहीं।
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