प्रतीकात्मक तस्वीर।
संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई जिला न्यायालय ने हत्या के एक चर्चित मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) की अदालत ने सोनो थाना क्षेत्र से जुड़े हत्याकांड में आरोपित को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया।
अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, वहीं अपराधियों में कानून का भय और मजबूत हुआ है। यह मामला सोनो थाना कांड सं. 293/23 एवं सत्र वाद सं. 21/2024 से संबंधित है। भेलवा मोहनपुर गांव निवासी स्व. गणौरी यादव के पुत्र नंद किशोर यादव पर हत्या का आरोप था।
घटना के बाद जमुई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मजबूत अनुसंधान कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।
प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। दोषी को उम्रकैद की सजा दी गई। 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की अतिरिक्त कठोर कैद का प्रविधान है। फैसले के बाद जमुई पुलिस की सक्रियता और प्रभावी अनुसंधान की सराहना की जा रही है।
पुलिस प्रशासन ने कहा कि अपराध मुक्त समाज के निर्माण और दोषियों को सजा दिलाने के लिए विभाग लगातार प्रतिबद्ध है। स्थानीय लोगों ने भी अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।
इस घटना की चर्चा काफी हो गई है। लोगों ने कहा के इस प्रकार का जो फैसला आया है, उससे लोगों में कानून और न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास में इजाफा हुआ। जिस समय यह घटना घटी थी, लोगों ने आरोपितों को गिरफ्तार करने और कठोर सजा दिलाने की मांग की थी। |
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