search

Sarhind Rail Blast Case: पंजाब में दो मुकदमे दर्ज; जांच में उतरी एनएसजी, एनआईए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार

deltin33 2026-1-25 14:57:15 views 697
  

धमाके में दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन।



नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। पूर्वी डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर पर गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले हुए ब्लॉस्ट में केंद्रिय एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। पंजाब पुलिस, आईबी और काउंटर इंटेलिजेंस के बाद एनआईए और एनएसजी अब इस ब्लॉस्ट की जांच से जुड़ गई हैं। घटनास्थल से सैंपल तीन जगह फॉरेंसिक जांच के लिये ले जाये गये हैं। रेल लाइन ब्लॉस्ट मामले में रविवार तक जीआरपी और पंजाब पुलिस ने दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किये हैं।

शुक्रवार रात 9 बजकर 50 मिनट पर गांव खानपुर के पास फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन पर हुए ब्लॉस्ट की जांच में रेलवे पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ केंद्रिय एजेंसियां भी जुड़ गई हैं। ब्लास्ट के बाद दिल्ली से एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप) की बॉम डिस्पोजल यूनिट भी जांच के लिये पहुंची। एनएसजी बॉम डिस्पोजल टीम भी घटनास्थल से सैंपल एकत्र कर जांच के लिये ले गई।

इसके साथ ही इस टीम ने रेल लाइन और आसपास सर्च किया। सर्च के बाद एनएसजी की टीम ने रेलवे को सिक्योरिटी क्लीयरेंस दे दिया है। टीम को रेल लाइन और उसके आसपास कोई अन्य संदिज्ध वस्तु नहीं मिली। एनआईए की टीम भी जांच के लिये पहुंची। यहां टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर शुरूआती जांच की। हालांकि फिलहाल पंजाब पुलिस और जीआरपी मुख्य रूप से जांच कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- एसवाईएल पर फिर बातचीत करेंगे हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री, इस दिन होगी बैठक
स्टेशन मास्टर के मीमो के आधार पर मुकदमा दर्ज

पुलिस अधिकारियों के अनुसार फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट से यह निर्धारित होगा कि ब्लास्ट किस स्तर का था। अपराध की गंभीरता के आधार पर ही यह तय होगा कि जांच केंद्रिय एजेंसियों को हस्तांतरित की जानी है या नहीं। शनिवार को थाना जीआरपी सरहिंद में इस ब्लॉस्ट को लेकर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

यह मुकदमा न्यू सरहिंद के स्टेशन मास्टर के उस मीमो के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें ब्लास्ट की प्राथमिक सूचना रेलवे पुलिस को दी गई थी।

यह भी पढ़ें- तेज रफ्तार कार की चपेट में आए बुआ भतीजी; इलाज दौरान 13 वर्षीय मासूम की मौत, फिल्लौर में हादसा
अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

थाना जीआरपी प्रभारी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत रेल को जानबूझ कर दुर्घटनाग्रस्त करने या ऐसा प्रयास करने के लिये किये गये अपराध को शामिल किया जाता है। ऐसा ही एक मुकदमा थाना फतेहगढ़ साहिब में भी अज्ञात लोगों के  खिलाफ दर्ज किया जा है। घटनास्थल से जहां एनएसजी की टीम जांच के लिये सैंपल साथ ले गई है।

वहीं, सैंपल्स को चंडीगढ़ की सीएसएफएल लैब में भी भेजा गया है। इसके अलावा मोहाली स्थित स्टेट फॉरेंसिक लैब में भी सैंपल भेजे गये हैं। ब्लॉस्ट से क्षतिग्रस्त इंजन की जांच एजेंसियों ने चैकिंग की।

यह भी पढ़ें- आनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़; बठिंडा पुलिस ने दो आरोपित दबोचे, नेटवर्क उजागर
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4710K

Credits

administrator

Credits
478131