जागरण संवाददाता, लखीमपुर। घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दिया। पत्नी की हत्या के मामले में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे मनोज कुमार सिंह ने दोषी पति को उम्रकैद की व 51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे एडीजीसी रमा रमन सैनी ने बताया कि प्रमोधापुर निवासी अभियुक्त अयोध्या प्रसाद उर्फ श्रीकृष्ण ने घरेलू कलह के चलते 13 अप्रैल 2024 को दोपहर डेढ़ बजे वादी मुकदमा की बहन अवधेश को फावड़े करके उसके पति ने हत्या कर दी घटना के समय वादी मुकदमा की भतीजी नितांशी ने बचाने का प्रयास किया तो उसे भी मार कर चुटहिल कर दिया।
घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई सुरेश कुमार की तहरीर पर अयोध्या प्रसाद उर्फ श्रीकृष्ण के विरुद्ध थाना पढ़ुआ में हत्या के आरोप में मुकदमा की गई।
मुकदमा एडीजे की अदालत में परीक्षण किया गया अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी समेत आठ गवाह पेश किये।आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने दोषी अभियुक्त अयोध्या प्रसाद उर्फ श्रीकृष्ण को उम्र कैद व 51 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। |