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एयर इंडिया पर लगा एक करोड़ का जुर्माना, DGCA ने सेफ्टी नियमों का पालन न करने पर लिया बड़ा एक्शन

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एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक एयरबस विमान पर बड़ा जुर्माना लगाया है। DGCA ने एयर इंडिया पर करीब एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एअर इंडिया के एयरबस ए320 विमान द्वारा 24 और 25 नवंबर 2025 को वैध एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (एआरसी) के बिना आठ बार उड़ान भरने के मामले में की गई है।



एक करोड़ का लगा जुर्माना



जानकारी के मुताबिक, एक एयरबस A320 ने 24 और 25 नवंबर को जरूरी एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) के बिना नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के बीच यात्रियों को उड़ाया। ARC वह जरूरी प्रमाणपत्र है, जिसे रेगुलेटर हर साल विमान की सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद जारी करता है। 5 फरवरी 2026 को एयर इंडियन के CEO कैंपबेल विल्सन को भेजे गए आदेश में DGCA के जॉइंट डायरेक्टर जनरल मनीष कुमार ने कहा कि इस चूक से लोगों का भरोसा कम हुआ है और एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है।




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एयर इंडिया की अंदरूनी जांच में इस घटना को “सिस्टम की बड़ी विफलता” बताया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिन पायलटों ने ये उड़ानें संचालित कीं, उन्होंने टेक-ऑफ से पहले तय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया। रेगुलेटर ने एयरलाइन के जिम्मेदार प्रबंधक को इस गलती के लिए उत्तरदायी ठहराया है और 30 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है।



पिछले कुछ महीनों में एयर इंडिया को सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवालों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी इमरजेंसी उपकरणों की जांच किए बिना विमान उड़ाने और अन्य ऑडिट कमियों पर चेतावनी दी जा चुकी है। यह नया जुर्माना 12 जून को हुए बड़े हादसे के कुछ महीनों बाद लगाया गया है। उस दिन लंदन जा रहा बोइंग ड्रीमलाइनर विमान, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणि सहित 242 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में कुल 275 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे।
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