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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नशा तस्करी में संलिप्त लोग, संशोधन विधेयक की 4 प्रमुख बातें

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हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी में संलिप्त लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रतीकात्मक फोटो  



राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे (हेरोइन) के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अब राजनीतिक स्तर पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सरकार विधानसभा के बजट सत्र में ऐसा संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत चिट्टा तस्करी या इससे जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने का प्रविधान किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई से पूर्व स्थानीय निकाय चुनावों को करवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में इन चुनाव से पूर्व इस तरह का प्रविधान करने जा रहे हैं।
बजट सत्र में पेश होगा विधेयक

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद संशोधन विधेयक को बजट सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों का सार्वजनिक जीवन और जनप्रतिनिधित्व से दूर रहना आवश्यक है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए।  
हिमाचल में बढ़े चिट्टे के मामले

प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में चिट्टे के मामलों में वृद्धि ने सभी की चिंताओं को बढ़ाया हुआ है। सरकार पहले ही नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत गिरफ्तारियों के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी तेज की गई है। अब चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।

सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को नशे से बचाने और राजनीति को स्वच्छ बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।
प्रस्तावित संशोधन की मुख्य बातें

  • चिट्टा तस्करी या नशा तस्करी से जुड़े मामलों में संलिप्त व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने की रोक का प्रविधान।
  • दोषसिद्धि या गंभीर मामलों में आरोप तय होने की स्थिति को भी शामिल करने पर विचार।
  • नशा तस्करों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई पहले से जारी।
  • व्यावसायिक मामलों में शामिल लोगों को लाने पर विचार।

क्या कहते हैं मंत्री


चिट्टा तस्कर स्थानीय निकाय चुनाव न लड़ सकें, इसके लिए विधानसभा में बजट सत्र के दौरान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। प्रदेश से नशे को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है।
-अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, हिमाचल प्रदेश।


यह भी पढ़ें: Himachal Panchayat Chunav: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव की कितनी तैयारी, कब जारी होगा रोस्टर?
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