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जागरण संवाददाता, सेवरही (कुशीनगर)। घरेलू उपभोक्ताओं को अब नए बिजली कनेक्शन के लिए अधिकतम 40 मीटर दूरी की बाध्यता से राहत दी गई है। अब 300 मीटर दूरी तक कनेक्शन के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। पूर्व में लागू 40 मीटर से अधिक दूरी के बाद पोल व तार का खर्च उपभोक्ता से वसूला जाता था।
विद्युत नियामक आयोग की सिफारिश के बाद 300 मीटर तक की दूरी के बिजली कनेक्शन पर लागू इस्टीमेट की प्रक्रिया को अब खत्म कर दिया गया है। इससे नए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत के साथ तमाम झंझटों से भी निजात मिलेगी। इसके लिए अब निश्चित शुल्क जमा करके आसानी से कनेक्शन मिल सकेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगने सहित उपभोक्ताओं को भागदौड़ भी कम करनी होगी।
नई व्यवस्था में 150 किलोवाट लोड व 300 मीटर दूरी तक घरेलू कनेक्शन फिक्स चार्ज लागू किया गया है। इसमें शून्य से सौ मीटर व 101 से 300 मीटर के दो स्लैब होंगे। पूर्व योजना में विभाग नए कनेक्शन पर उपभोक्ताओं से 40 मीटर दूरी से अधिक होने पर पोल व तार का इस्टीमेट तैयार करके उसका शुल्क वसूलता था।
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इस पर लाइन बनने तक उपभोक्ताओं को नया संयोजन पाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था और इन सब में प्रत्येक पोल, उपकरण व तार का बजट 50 हजार रुपये तक आ जाता था।
10 फरवरी 2026 से यह व्यवस्था लागू हो गई है। अब उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कनेक्शन मिलेगा। नई योजना में 300 मीटर से अधिक दूरी पर पुरानी एस्टिमेट व्यवस्था ही लागू रहेगी। पहले 40 मीटर से अधिक दूरी होने पर उपभोक्ता से ही तार व पोल का खर्चा लिया जाता था। -
-अरुण यादव, एक्सईएन सेवरही |
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