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ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति: झारखंड HC का जेपीएससी को निर्देश, फार्म डी धारक को परीक्षा में शामिल करें

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राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति से संबंधित मामले में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को निर्देश दिया है कि प्रार्थी मन्नू कुमार का आवेदन हार्ड कापी के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रार्थी के परीक्षा का परिणाम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि उनकी शैक्षणिक योग्यता फार्म डी (डाक्टरेट आफ फार्मेसी) है।

विज्ञापन में केवल डिग्री इन फार्मेसी का उल्लेख है और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि डिग्री किस स्तर की होनी चाहिए। इसी आधार पर अंतरिम राहत की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें परीक्षा में शामिल किए जाने का निर्देश दिया।

अदालत ने यह भी कहा कि यह राहत अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि फार्म डी डिग्री समतुल्य योग्यता है, लेकिन आयोग ने आवेदन अस्वीकार कर दिया था। बता दें कि जेपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित है।
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