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गोरखपुर में हत्या कर लाश छिपाने के मामले में दो को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा

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विधि संवाददाता, गोरखपुर। हत्या कर लाश छिपाने का मामला सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के करहिया निवासी अभियुक्त राहुल एवं बांसगांव थाना क्षेत्र के अमरपुर निवासी सत्यवान पाठक को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत शाही का कहना था कि वादिनी सरोज देवी बेलीपार थाना क्षेत्र के एकला की निवासिनी थी।उसका पति बहराइच गाड़ी चलाने का कार्य करता था। दो जून, 2014 को दिन के करीब दो बजे बहराइच गाड़ी गांव के सड़क पर खड़ा कर घर आया।

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कुछ देर बाद गाड़ी का खलासी राहुल दो अज्ञात व्यक्ति के साथ आया और उसके पति को साथ ले गया। सात जून, 2014 को वादिनी को पता चला कि उसके पति बहराइच की लाश पोस्टपार्टम हाउस गोरखपुर में पड़ी है। दौरान विवेचना अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।
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