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Muzaffarpur Crime News: अपहरण मामले में उनके ही परिवार पर चार्जशीट दायर करने की धमकी देने का आरोप लगाया। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Abducted Girl Case Bihar: ब्रह्मपुरा इलाके से अपहृत पांच वर्षीय खुशी के मामले में उसके पिता राजन साह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के एक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीबीआइ के संयुक्त निदेशक को पत्र भेजकर जांच अधिकारी पर केस वापसी की धमकी देने और परिवार को फंसाने का आरोप लगाया है।
राजन साह का आरोप है कि जांच अधिकारी द्वारा पटना हाईकोर्ट में लंबित क्रिमिनल रिट व अवमानना वाद को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं करने पर बेटी के अपहरण मामले में गलत अनुसंधान कर उनके ही परिवार पर चार्जशीट दायर करने की धमकी दी गई।
आवेदक ने बताया कि वह ब्रह्मपुरा थाना में वर्ष 2021 में दर्ज कराए गए अपहरण कांड के सूचक हैं। यह मामला हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ को सौंपा गया था। उनका कहना है कि मौजूदा जांच अधिकारी के आने के बाद से उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
वाट्सएप कॉल पर कथित धमकी
राजन साह के अनुसार, पटना हाईकोर्ट में लंबित मामले की 12 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर सीबीआइ से प्रगति रिपोर्ट मांगी। इसकी जानकारी मिलते ही जांच अधिकारी ने उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल कर कथित तौर पर अपमानित किया और दोबारा धमकी दी। आरोप है कि कहा गया कि हाईकोर्ट में सुनवाई करवाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा।
2021 में हुआ था अपहरण
उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी 2021 को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के पमरिया टोला में एक पूजा पंडाल से पांच वर्षीय खुशी का अपहरण कर लिया गया था। अगले दिन पिता ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जांच पुलिस ने की थी और अमन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
पुलिस ने 30 अप्रैल 2021 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में 20 दिसंबर 2022 से मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। राजन साह ने संयुक्त निदेशक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जांच अधिकारी के आचरण पर कार्रवाई की मांग की है। |
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