आ गई वो तारीख जब लागू होगा ट्रंप का नया टैरिफ, व्हाइट हाउस तैयारियों में जुटा; SC के एक्शन का रिएक्शन
नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को ट्रंप के नए टैरिफ को रद्द (Trump Tariff) कर दिया। इसके बाद गुस्साए ट्रंप ने मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ ऑर्डर पर साइन किए। यह ऑर्डर करीब 5 महीने के लिए है, जिससे यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बावजूद उनकी ट्रेड पॉलिसी में बढ़ोतरी का संकेत मिलता है।
यह नया टैरिफ कब से लागू होगा कि इसकी नई तारीख भी सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने जो टैरिफ दुनिया के अलग-अलग देशों पर लगाए थे वो सब रद्द हो गए हैं। इससे पहले जो टैरिफ लगा करते थे वही टैरिफ लगेंगे। यानी ट्रंप के आने के पहले जो टैरिफ व्यवस्था थी, वही लागू होगा। भारत पर पहले 3 से 4 फीसदी का टैरिफ लगता था।
कब से लागू होगा ट्रंप का नया टैरिफ?
व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के मुताबिक, नई लेवी 24 फरवरी से लागू (Trump New Tariff) होगा। ट्रंप ने जो नया टैरिफ लगाया है वह 10 फीसदी का है। किसी एक देश पर नहीं बल्कि उन्होंने यह टैरिफ ग्लोबल लेवल पर लगाया गया है। यानी सभी देशों पर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 10 फीसदी का टैरिफ लगा दिया है।
ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत नए टैरिफ का ऑर्डर दे रहे हैं, ये ड्यूटी मौजूदा टैरिफ के ऊपर लगेंगी। ये 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत 10% से 50% के टैरिफ की कुछ हद तक जगह लेंगे, जिसे टॉप कोर्ट ने गैर-कानूनी घोषित कर दिया था।
क्या कहता है US ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122
कभी इस्तेमाल नहीं किया गया सेक्शन 122 अथॉरिटी प्रेसिडेंट को “बड़े और गंभीर“ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी भी और सभी देशों पर 150 दिनों तक 15% तक ड्यूटी लगाने की इजाजत देता है। इसके लिए जांच या दूसरी प्रोसेस से जुड़ी लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। 150 दिनों के बाद, कांग्रेस को उनके एक्सटेंशन को मंजूरी देनी होगी।
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