search

डीएलएड छात्रों को अतिरिक्त अवसर देने पर इलाहाबाद HC ने रोक लगा दी है, राज्य सरकार ने की थी विशेष अपील

cy520520 1 hour(s) ago views 707
  

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।



विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने डीएलएड छात्रों को राहत देने से इन्कार करते हुए एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें तीन बार विफल छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए‘अंतिम अतिरिक्त अवसर’ देने का निर्देश दिया गया था।
अतिरिक्त मौका देना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों से परे जाकर अतिरिक्त मौका देना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
एकलपीठ ने समानता के आधार पर राहत दी थी

मामला वर्ष 2013 से 2018 बैच के उन छात्रों से जुड़ा था, जिनका नामांकन तीन बार असफल होने पर निरस्त माना जाता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने वर्ष 2021-2022 में कुछ छात्रों को विशेष अनुमति दी थी, जिसे अन्य छात्रों ने ‘पिक एंड चूज’ नीति बताते हुए चुनौती दी। एकलपीठ ने समानता के आधार पर राहत दी थी।
गलत लाभ सभी को नहीं दिया जा सकता

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार दो वर्षीय कोर्स अधिकतम तीन वर्ष में पूरा करना अनिवार्य है। कार्यकारी आदेश वैधानिक नियमों को शिथिल नहीं कर सकते। कोर्ट ने ‘नकारात्मक समानता’ को भी अस्वीकार करते हुए कहा कि गलत लाभ सभी को नहीं दिया जा सकता।
like (0)
cy520520Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
cy520520

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1610K

Credits

Forum Veteran

Credits
161161