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हम इलाके के रंगदार हैं’ कहकर चलाई गोली, मुंगेर अदालत ने सुनाई 10-10 साल की सजा

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प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर . 20 रुपये के लिए चली गोली, ‘रंगदारी’ दिखाना पड़ा भारी… कोर्ट ने ठोकी 10-10 साल की सजा



संवाद सूत्र, मुंगेर। हत्या के प्रयास के एक चर्चित मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता की अदालत ने कासिम बाजार थाना क्षेत्र से जुड़े चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
आर्म्स एक्ट में भी सजा, अर्थदंड लगाया

अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत प्रत्येक दोषी को तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा प्रत्येक अभियुक्त पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बहस में हिस्सा लिया।
17 जून 2022 की है घटना

मामला 17 जून 2022 की देर शाम का है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के श्रीकृष्णा रोड, बेलन बाजार स्थित वीणा देवी के आवास सह किराना दुकान पर रात करीब साढ़े नौ बजे उनका पुत्र सिंटू कुमार दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान चारों अभियुक्त वहां पहुंचे और पानी की बोतल मांगी।
रंगदारी को लेकर हुआ विवाद

सिंटू कुमार द्वारा पानी की बोतल देने के बाद 20 रुपये मांगने पर आरोपित भड़क उठे। उन्होंने खुद को इलाके का ‘रंगदार’ बताते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी।
ताबड़तोड़ फायरिंग, दो लोग घायल

विवाद बढ़ने पर चारों अभियुक्तों ने कमर से पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से मौके पर अफरातफरी मच गई। वीणा देवी काउंटर के नीचे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहीं। गोली लगने से सिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया।
पिता को भी मारी गोली

गोली की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले वीणा देवी के पति दिनेश प्रसाद साह को भी आरोपितों ने निशाना बनाया। उन्हें भी गोली लगने से गंभीर चोट आई। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, मुंगेर ले जाया गया।
बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर

सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
इन लोगों को मिली सजा

कासिम बाजार थाना क्षेत्र के घोषी टोला निवासी बीरबल के पुत्र रोहित कुमार, राजीव मंडल के पुत्र अनंत मंडल, मुन्ना ठाकुर के पुत्र श्रीकांत ठाकुर उर्फ गप्पू तथा कृष्णा प्रसाद यादव के पुत्र हर्षवर्धन यादव उर्फ हर्षवर्धन कुमार को उक्त सजा सुनाई गई।   
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