नवरात्रि देवी जागरण के लिए एडवांस बुकिंग के बावजूद प्रोग्राम न करने का आरोप। फोटो- इंटरनेट मीडिया
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने भोजपुरी गायिक अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका व इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट, कुर्की की नोटिस जारी किया है। एसपी सोनभद्र को नोटिस का निष्पादन कराकर 14 मार्च को न्यायालय को कार्रवाई से अवगत कराने का आदेश दिया है।
अंतरा व विकास पर करीब 22 माह पूर्व नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए एडवांस बुकिंग के बावजूद प्रोग्राम न करने, पैसा वापस मांगने पर जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने व लड़के को उठवा लेने की धमकी देने का आरोप है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र ने दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसने नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए 18 अप्रैल 2024 को भोजपुरी आर्टिस्ट के संयोजक विकास कुमार को दो लाख रुपये में बुक किया गया था।
इसके लिए एडवांस एक लाख 70 हजार रुपये दिया गया था। बकाया के भुगतान की बात कार्यक्रम संपन्न होने पर तय हुई थी। कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह को लाने की बात तय हुई थी। उसके लिए होटल में चार कमरे बुक किए गए थे।
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अंतरा सिंह को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। इसके बावजूद बगैर प्रोग्राम किए ही अंतरा सिंह देर रात चली गई। इससे कार्यक्रम नहीं हुआ। इससे करीब पांच लाख रुपये की क्षति हुई। इस संबंध में पूछने पर संयोजक विकास कुमार ने जाति सूचक शब्दों से गाली दी।
लड़के को उठवा लेने की धमकी दी। दोनों ने धोखाधड़ी कर क्षति पहुंचाई। इसकी सूचना थाने पर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कि गई। एसपी को 31 अगस्त 2024 को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
न्यायालय के आदेश पर राबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी समेत एससी, एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में हाजिर न होने पर न्यायालय ने गैर जमानती वारंट/ कुर्की की नोटिस जारी किया है।  |
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