कैप्शन: हिसार में दुकानदार से नकदी छीनने वाले अरुण काकू को 10 साल की सजा (जागरण)
जागरण संवाददाता, हिसार।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंगलेश चौबे की अदालत ने नकदी छीनने के मामले में दोषी करार दिए गए अरूण उर्फ काकू को दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने माडल टाउन के रहने वाले अरूण पर 25 हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में एक आरोपित पीओ घोषित है। इस संबंध में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने छह मार्च 2021 को छीना-झपटी का केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दी गई शिकायत में न्यू माडल टाउन एक्सटेंशन में रहने वाले अजय चौहान ने बताया कि उनकी माडल टाउन एक्सटेंशन में स्टेशनरी और जनरल स्टोर की दुकान है। बेटे प्रतीक के साथ दुकान पर बैठा था। छह मार्च 2021 को सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर स्टोर के सामने एक बाइक आकर रूकी। बाइक पर दो युवक सवार थे। एक युवक बाइक से उतर कर दुकान के अंदर आया।
उसने कुछ सामान मांगा तो अंदर लेने के लिए चला गया। इसी दौरान युवक ने काउंटर की दराज को खोला तो अंदर रखे बैग को निकाल लिया। बेटे ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने थप्पड़ जड़ दिया। फिर जान से मारने की धमकी दी।
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