search
 Forgot password?
 Register now
search

सरोगेसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जनवरी 2022 से पहले प्रक्रिया शुरू करने वाले कपल पर लागू नहीं होगी आयुसीमा

LHC0088 2025-10-10 05:06:31 views 1259
  

2021 सरोगेसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फाइल फोटो  



डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि 2021 के सरोगेसी कानून के तहत आयु सीमा उन दंपतियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने 25 जनवरी 2022 को कानून लागू होने से पहले भ्रूण \“फ्रीज\“ करने जैसी प्रक्रिया आरंभ की थी। इस अधिनियम में इच्छुक दंपतियों और सरोगेट (किराये की कोख देने वाली) माताओं के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायालय ने कहा कि यदि दंपती ने सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के लागू होने से पूर्व विभिन्न प्रक्रियाएं शुरू की हैं तो आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कानून के अनुसार, भावी मां की आयु 23 से 50 वर्ष और भावी पिता की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने तीन दंपतियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह निर्णय सुनाया।

पीठ ने कहा कि 25 जनवरी, 2022 से पहले सरोगेसी का लाभ लेने के इच्छुक दंपतियों पर आयु प्रतिबंध के संबंध में कोई बाध्यकारी कानून नहीं था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अधिनियम के तहत आयु सीमा निर्धारित करने या इसकी वैधता पर संसद के विवेक पर सवाल नहीं उठा रही है।

कोर्ट ने कहा- \“\“हमारे समक्ष मौजूद मामले उन दंपतियों तक सीमित हैं, जिन्होंने अधिनियम लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी।\“\“ इसके अलावा, पीठ ने कहा कि यदि किसी अन्य दंपती को इसी प्रकार की शिकायत है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय संबंधित हाई कोर्ट में जाना चाहिए। पीठ के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
like (0)
LHC0088Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
LHC0088

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
156138

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com