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Himachal: विमल नेगी मौत मामले में CBI का हाई कोर्ट में बड़ा आरोप, जांच प्रभावित करने के साथ सहयोग नहीं कर रही सरकार

LHC0088 2025-10-15 16:07:21 views 1261
  

ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी का फाइल फोटो व सीबीआई का प्रतीकात्मक फोटो।  



विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऊर्जा निगम के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका से जुड़े मामले में सीबीआइ द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में सीबीआइ ने राज्य सरकार द्वारा जांच को प्रभावित करने और सीबीआइ अधिकारियों का सहयोग न करने के आरोप लगाए हैं।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अधिकारियों के बचाव को प्राथमिकता दे रही सरकार

सीबीआइ ने मामले में राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाए रखने के विरुद्ध दलील दी है कि सरकार जमानत याचिका का विरोध करने के बजाय अधिकारियों के बचाव को प्राथमिकता दे रही है। सीबीआइ ने एसआइटी जांच पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। कहा कि एसआइटी व सरकार ने इस मामले में इस्तेमाल कंप्यूटर को जब्त तक नहीं किया। एक अधिकारी को सीबीआइ ने पूछताछ के लिए तीन बार दिल्ली बुलाया, लेकिन वह सहयोग नहीं दे रहे हैं।
सरकार का तर्क जांच में कोई दखल नहीं

सरकार का कहना है कि सीबीआइ जांच में उसका कोई दखल नहीं है। अधिकारियों को सीबीआइ के उत्पीड़न से बचाने के लिए मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है। कोर्ट ने सीबीआइ आवेदन पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए मीणा को दी गई अंतरिम राहत भी बढ़ा दी है। सात अप्रैल को हाई कोर्ट ने प्रार्थी मीणा को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। मामले की सुनवाई न्यायाधीश विरेंद्र सिंह के समक्ष हुई।  
यह है मामला

10 मार्च से लापता विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऊर्जा निगम के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा व निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। नेगी की पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोपित बनाए निलंबित निदेशक देसराज व पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को नामजद किया है। हाई कोर्ट के आदेश पर अब इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई है।

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