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Jharkhand crime news: कारोबारी विनय कुमार सिंह को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, वन भूमि घोटाला मामले में हैं गिरफ्तार

Chikheang 2025-10-18 03:07:03 views 1271
  

हजारीबाग में वन भूमि घोटाले के आरोपित विनय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की फाइल फोटो।



राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत से हजारीबाग में वन भूमि घोटाले के आरोपित विनय कुमार सिंह को राहत नहीं मिली है।

अदालत ने विनय सिंह गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। सात अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एसीबी ने विनय कुमार सिंह को हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में उनके भाई अजय कुमार सिंह ने याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को गलत बताते हुए चुनौती दी थी।

उनकी ओर से कहा गया था कि गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। एसीबी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विनय सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।

साक्ष्य के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पीड़ित को कोर्ट में याचिका दाखिल करना चाहिए। जबकि उनके भाई की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

ऐसे में यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी का यह दावा भी गलत है कि गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया है। गिरफ्तारी के क्रम में एसीबी ने सभी नियमों का पालन किया है।
शोरूम खोलने के मामले में भी राहत नहीं

शराब घोटाले के आरोपित और आटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह के रांची, हजारीबाग और गुमला के शोरूम अब नहीं खुलेंगे।

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में कोर्ट ने विनय कुमार सिंह के रांची के मोटोजेन, जमशेदपुर और हजारीबाग के महिंद्रा शोरूम को खोलने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान एसीबी के अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने इन शोरूम खोले जाने का विरोध किया और कहा कि इससे कई साक्ष्य प्रभावित हो जाएंगे।

इस मामले का अनुसंधान अभी चल रहा है। इस मामले में आपराधिक याचिका होनी चाहिए, जबकि सिविल याचिका दाखिल की गई है। इस कारण यह सुनवाई योग्य नहीं है।

इसकी बाद कोर्ट ने सिविल याचिका खारिज कर दिया। बता दें की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 28 सितंबर को विनय कुमार सिंह के रांची, हजारीबाग और गुमला के शोरूम को सील कर दिया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
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