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अदालत के आदेश की अवहेलना पर दारोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

cy520520 2025-9-26 04:06:31 views 1264
  हरीपर्वत थाने में तैनात दारोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश





जागरण संवाददाता, आगरा। अदालत से पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर एडीजे-13 ने थाना हरीपर्वत में तैनात दारोगा के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 23/29 के तहत परिवाद दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही थाना प्रभारी को वारंट तामील कराकर गवाह को न्यायालय में हाजिर करने के निर्देश दिए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडीजे 13 की अदालत में राज्य बनाम ललितेश बघेल एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा लंबित है। उक्त मामले में दारोगा संजीव कुमार तोमर की गवाही होनी है।



अदालत द्वारा कई आदेश पारित करने के बाद भी गवाह संजीव कुमार तोमर के गवाही के लिए अदालत में हाजिर न होने पर अदालत ने उनके विरुद्ध नोटिस एवं गैर जमानती वारंट जारी कर तामील कराने के आदेश थानाध्यक्ष हरीपर्वत को दिए थे।

थाना हरीपर्वत के दारोगा सूर्य नरायन मिश्रा द्वारा अदालत को अवगत कराया कि सरकारी कार्य एवं जनकपुरी आयोजन में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण उक्त नोटिस एवं गैर जमानती वारंट तामील कराना संभव नहीं हो पाया। मामले में अग्रिम तारीख देने का सूर्य नरायन मिश्रा ने आग्रह किया।badaun-general,Badaun news,Sumit Choudhary arrest,Badaun jailbreak,STF arrest,Uttar Pradesh crime news,Fugitive arrested,Crime news India,Two lakh reward,Jail escape,Chandan Singh,Uttar Pradesh news



एडीजे 13 ने दारोगा द्वारा प्रेषित आख्या के अवलोकन के उपरांत सख्त रुख अपनाते हुए आदेश में कथन किया कि उक्त आख्या से स्पष्ट है कि वह न्यायालय के कार्य को सरकारी कार्य नहीं मानते हैं और उसे महत्व हीन समझते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में भी न्यायिक आदेशों के अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया गया है।

मुकदमे का शीघ्र निस्तारण यह अभियुक्त का मूलभूत अधिकार है। कर्तव्य में घोर लापरवाही पर एडीजे 13 ने दारोगा सूर्य नरायन मिश्रा के विरुद्ध 23/29 पुलिस अधिनियम के तहत परिवाद दर्ज कराने के लिपिक को आदेश दिए।



थानाध्यक्ष हरीपर्वत को निर्देशित किया कि वह गवाह संजीव कुमार तोमर पर गैर जमानती वारंट एवं नोटिस की तामील कराकर सात अक्टूबर को अदालत में गवाही के लिए हाजिर कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
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