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अमेरिका में गांजा का सेवन करने वाले क्या अब रख पाएंगे बंदूक? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

deltin33 2025-10-21 04:36:43 views 1231
  

अमेरिका में गन कल्चर। (फाइल)



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या नियमित रूप से गांजा का सेवन करने वाले लोग कानूनी रूप से बंदूकें रख सकते हैं। यह बंदूक अधिकारों का विस्तार करने वाले 2022 के फैसले के बाद से अदालत के सामने आने वाला नया मामला है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रंप के प्रशासन ने जजों से टेक्सास के एक युवक के खिलाफ एक गंभीर अपराध के मामले को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उसके घर में कथित तौर पर एक बंदूक थी और उसने नियमित रूप से गांजा का सेवन करने की बात स्वीकार की थी।
2026 में होगी बहस की शुरुआत

न्याय विभाग ने निचली अदालत द्वारा उस कानून को रद्द करने के बाद अपील की थी जो किसी भी अवैध ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों को बंदूक रखने से रोकता है। इस मामले में बहस संभवतः 2026 की शुरुआत में होगी और गर्मियों की शुरुआत तक फैसला आने की संभावना है।

ट्रंप प्रशासन दूसरे संशोधन अधिकारों का पक्षधर है, लेकिन सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि यह प्रतिबंध एक उचित प्रतिबंध है।
हेमानी के खिलाफ मामला बहाल करने का अनुरोध

उन्होंने अदालत से अली डेनियल हेमानी के खिलाफ मामला बहाल करने का अनुरोध किया। उनके वकीलों ने पांचवीं अमेरिकी सर्किट अपील अदालत द्वारा यह पाए जाने के बाद कि सर्वोच्च अदालत के बंदूक अधिकारों के विस्तृत दृष्टिकोण के तहत यह व्यापक प्रतिबंध असंवैधानिक है, उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर अपराध के आरोप को खारिज करवा दिया।

अपीलीय न्यायाधीशों ने पाया कि इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ भी किया जा सकता है जिन पर एक ही समय में नशे में होने और हथियार रखने का आरोप है।
कम से कम 20% अमेरिकियों ने गांजे का सेवन किया

हेमानी के वकीलों का तर्क है कि व्यापक रूप से लिखा गया यह कानून लाखों लोगों को तकनीकी उल्लंघनों के जोखिम में डालता है क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 20% अमेरिकियों ने गांजे का सेवन किया है। लगभग आधे राज्यों ने मनोरंजक मारिजुआना को वैध कर दिया है, लेकिन संघीय कानून के तहत यह अभी भी अवैध है।

न्याय विभाग का तर्क है कि यह कानून नियमित रूप से नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर वैध है क्योंकि वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

(समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

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