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बिहार चुनाव से पहले पूर्व विधायक अनंत सिंह को राहत, पटना कोर्ट ने इस केस में कर दिया बरी

LHC0088 2025-9-26 14:36:20 views 1185
  साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक अनंत सिंह दोषमुक्त। (जागरण)





जागरण संवाददाता, पटना। बेउर जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल एवं सिगरेट का पैकेट मिलने के मामले में एमपी/ एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार मालवीय की अदालत ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि यह मामला बेउर थाना कांड संख्या 161/2022 से जुड़ा है।

जिला प्रशासन द्वारा बेऊर जेल में छह अप्रैल 2022 को छापेमारी की गई थी। इस मामले में आरोपित के पास से एक सिम लगा मोबाइल, दो खुला पैकेट सिगरेट और नाम और मोबाइल नंबर लिखा एक कागज का पुर्जा मिलने का आरोप था।patna-city-general,Patna City news,PM Modi,Nitish Kumar,Mahila Rojgar Yojana,Womens Employment Scheme,DBT transfer,Bihar government scheme,Self-Help Groups,Rural development Bihar,Patna scheme launch,Bihar news



इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप को साबित नहीं कर सके।

अनंत सिंह को एके 47 केस में भी पटना हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उस केस में उन्हें 10 साल की सजा की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। बीते अगस्त महीने में जमानत मिलने के बाद से अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे।
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