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हरियाणा में बदल गया जमीन रजिस्ट्री का नियम, अब 1 नवंबर से ऑनलाइन होगा डीड का पंजीकरण

LHC0088 2025-10-28 19:41:14 views 1100
  

हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री: 1 नवंबर से ऑनलाइन डीड पंजीकरण



राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू होने के बाद अब पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस (एक नवंबर) से डीड पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जाएगा। 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की बबैन उप तहसील से शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद अब अगले चरण में 28 अक्टूबर से अंबाला, यमुनानगर, करनाल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, जींद और झज्जर में ऑनलाइन डीड पंजीकरण होगा। इसके बाद एक नवंबर से भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार, कैथल, नूंह, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में भी नई प्रणाली अपनाई जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जमीन की डीड (जैसे सेल डीड) वह कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। रजिस्ट्री उस दस्तावेज को सरकारी कार्यालय (उप-पंजीयक कार्यालय) में पंजीकृत करने की प्रक्रिया है ताकि यह कानूनी रूप से मान्य हो जाए और सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए।

ऑनलाइन डीड रजिस्ट्रेशन के लिए https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ पोर्टल पर लाग इन किया जा सकता है। नई व्यवस्था आरंभ होने के बाद मौजूदा प्रणाली स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। इस सुविधा के बाद हरियाणा देश में शत-प्रतिशत कागज रहित संपत्ति पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। नागरिक सुरक्षित ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान पंजीकृत और सत्यापित कर सकते हैं।  

वित्त आयुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नई प्रणाली आवासीय, कृषि, सरकारी, पंचायती और रक्षा स्वामित्व वाली भूमि, अपार्टमेंट की बिक्री और सह-स्वामित्व हस्तांतरण सहित सभी प्रकार की संपत्ति को समायोजित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों, नगरपालिका सीमा के भीतर शहरी क्षेत्रों और नगरपालिका सीमा के बाहर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग वर्क फ्लो डिजाइन किए गए हैं।

यह पोर्टल एक मजबूत त्रि-स्तरीय सत्यापन प्रणाली का उपयोग करता है, जिसमें पंजीकरण क्लर्क-वन (RC1), पंजीकरण क्लर्क-टू (RC2) और उप-पंजीयक शामिल हैं। प्रत्येक चरण में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, पक्षों और गवाहों का फोटो सत्यापन, आवेदकों को स्वचालित स्थिति सूचनाएं और सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान शामिल हैं।

ऑनलाइन सत्यापन हो जाने के बाद नागरिकों को केवल एक बार अंतिम बायोमेट्रिक सत्यापन और विलेख निष्पादन के लिए पंजीकरण कार्यालय जाना होगा। उप-पंजीयक द्वारा अनुमोदन के बाद सिस्टम स्वचालित रूप से पंजीकृत दस्तावेज की तीन प्रतियां तैयार करता है। एक नागरिक के लिए, एक आधिकारिक रिकार्ड के लिए और एक इलेक्ट्रानिक रूप से पटवारी को तत्काल नामांतरण और भूमि रिकॉर्ड अपडेट के लिए।
नए स्टांप पेपर नहीं खरीदें

नागरिकों और संपत्ति डीलरों को सलाह दी जा रही है कि वे इस समय नए स्टाम्प पेपर न खरीदें, क्योंकि कागज रहित प्रणाली भौतिक स्टांप की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। हालांकि पहले से खरीदे गए स्टांप पेपर संबंधित जिलों में सिस्टम के लांच होने के एक सप्ताह के भीतर उपयोग किए जा सकते हैं।
हेल्प लाइन पर ले सकते मदद

नई प्रणाली के बारे में तकनीकी सहायता के लिए लोग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2137 पर संपर्क कर सकते हैं या nodalofficer-it@revhry.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। राजस्व विभाग ने संक्रमण कॉल (ट्रांजिसन पीरिएड) के दौरान उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए जिला-स्तरीय हेल्प डेस्क भी स्थापित किए हैं।
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