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मां के बाहर जाने के बाद पिता ने की थी नाबालिग बेटी से दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई ये खौफनाक सजा

deltin33 2025-11-1 02:37:00 views 1138
  



जागरण संवाददाता, बांदा। नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत व दुष्कर्म करने के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी पिता को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 11000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अर्थदंड की अदायगी न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी। दोषी घटना के समय से ही जेल में निरुद्व है।शुक्रवार को सजा सुनाने के बाद सजायावी वारंट बनाकर उसे पुनः जेल भेज दिया गया।
मां ने दर्ज कराया था केस

गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने गिरवां थाने में नौ फरवरी 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।बताया था कि सुबह छह बजे जब उसकी मां घर से काम करने के लिए बाहर चली गई तो उसका पिता उसे अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसने मना किया तो उसका मुंह दबाकर चुप रहने को कहा।

जब उसकी मां आई तो तब उसने घटना की उन्हें जानकारी दी। बाद में वह मां के साथ थाने आई है। पीडिता ने धारा 164 सीआरपीसी के बयान में बताया कि जब मेरी मां घर में नहीं होती थी तो पिता उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।

इस मामले का आरोप पत्र विवेचक ने अदालत में पेश किया। दोषी के विरुद्ध अदालत ने 25 सितंबर 2020 को आरोप बनाया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 17 पृष्ठीय फैसले में पीड़िता के पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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