search
 Forgot password?
 Register now
search

दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आनंद विहार मेट्रो स्टेशन फुट ओवरब्रिज के पास मां भगवती जागरण की अनुमति, रखी यह शर्तें

deltin33 2025-11-1 15:06:55 views 1156
  

शर्तों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जागरण की अमुमति।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन फुट ओवरब्रिज पर के पास मां भगवती जागरण करने की दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने एक नवंबर को रात नौ बजे से सुबह चार बजे तक नियमों का पालन करते हुए मां भगवती जागरण करने की अनुमति दे दी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अग्निशमन व यातायात विभाग के नियमों का अनुपालन करेंगे और जागरण समाप्त होने के बाद इलाके की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

याचिकाकर्ता अमित उर्फ भीमा ने अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा के माध्यम से याचिका दायर कर कहा कि उस स्थान पर कई साल से भगवती जागरण आयोजित हो रहा है। आठ अक्टूबर 2025 को एमसीडी से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई अनुमति नहीं मिली, जबकि दिल्ली अग्निशमन विभाग व दिल्ली यातायात पुलिस से इस संबंध में पहले ही अनापत्ति हासिल की गई थी।
धार्मिक कार्यों के लिए सामुदायक भवन हैं

याचिका का विरोध करते हुए एमसीडी ने कहा कि पूर्व में जागरण कार्यक्रम का संचालन संबंधित क्षेत्र से किया गया होगा, लेकिन अब रैपिड मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार, आईएसबीटी, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और कौशांबी बस डिपो आस-पास ही संचालित हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह की अनुमति देना उचित नहीं होगा और इसके कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यों के लिए एमसीडी के सामुदायिक भवन की बुकिंग की जा सकती है।
like (0)
deltin33administrator

Post a reply

loginto write comments
deltin33

He hasn't introduced himself yet.

1510K

Threads

0

Posts

4610K

Credits

administrator

Credits
467413

Get jili slot free 100 online Gambling and more profitable chanced casino at www.deltin51.com