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बिरयानी में कीड़ा मिलने से बिगड़ी तबीयत, उपभोक्ता आयोग ने आईआरसीटीसी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

LHC0088 2025-11-2 03:37:33 views 1262
  

प्रतीकात्मक तस्वीर।



जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) को निर्देश दिया है कि वह उस यात्री को 25 हजार रुपये मुआवजे के रूप में दे, जिसे ट्रेन में परोसे गए खाने में कीड़ा मिलने के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। आयोग की अध्यक्ष मोनिका श्रीवास्तव ने आइआरसीटीसी को सेवा में कमी के लिए दोषी ठहराया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग ने कहा कि आइआरसीटीसी ने खेद व्यक्त किया और संबंधित सेवा प्रदाता को दंडित किया, लेकिन यह शिकायतकर्ता किरण कौशल द्वारा झेले गए शारीरिक और मानसिक तनाव के लिए पर्याप्त नहीं था।

आयोग ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि प्रतिवादी उपभोक्ताओं को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता की जांच करके निश्चित मानक बनाए रखे। किरण कौशल 28 दिसंबर 2018 को पूर्वा एक्सप्रेस में नई दिल्ली से झारखंड के जसीडीह जा रही थी, यात्रा के दौरान जब उन्होंने 80 रुपये की सब्जी बिरयानी मंगवाई। खाना खाते समय उन्हें इसमें एक मृत सफेद कीड़ा मिला।

खराब खाने के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें उल्टी और तेज पेट दर्द हुआ। ट्रेन में अकेले होने और तुरंत चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण किरण कौशल को यात्रा के दौरान काफी कष्ट झेलना पड़ा।

शिकायत दर्ज कराने पर रेलवे कर्मचारियों ने प्रारंभ में शिकायत रजिस्टर देने से मना किया। बाद में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें वेंडर द्वारा इसे वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। किरण कौशल ने मानसिक कष्ट और उत्पीड़न के लिए पांच लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।

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