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महिला को जिंदा जलाकर मारने वाली दोषी को उम्रकैद, सात साल बाद आया कोर्ट का फैसला

LHC0088 2025-11-4 12:36:38 views 1235
  



विधि संवाददाता, लखनऊ। जबरदस्ती मकान खाली करने से इन्कार करने पर मिट्टी का तेल डालकर हत्या करने वाली माधुरी को अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले की रिपोर्ट मृतका कंचन के पति संत कुमार ने 9 मई 2018 को गोसाईगंज थाने पर दर्ज कराई गई थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि उन्होंने अपनी बेटी कंचन की शादी गोसाईगंज निवासी सुधीर के साथ की थी। बताया कि सुधीर शराबी था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपित महेश एवं राजेश ने अपनी पत्नी के सहयोग से बेटी से छुपा कर सुधीर के घर की रजिस्ट्री किसी दूसरे को करवा दी। फिर मकान खाली करने का दबाव बनाने लगे।

बेटी ने मकान खाली करने से इन्कार कर दिया तो आरोपितों ने मिलकर बेटी को मारा पीटा व मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने इस मामले में राजेश यादव एवं सुधीर को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। जबकि माधुरी के पति महेश कुमार की मुकदमे की दौरान मृत्यु हो गई।
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