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Bihar Election Result 2025: बिहार में जमकर दबा NOTA, 2020 के मुकाबले कितने प्रतिशत का इजाफा?

LHC0088 2025-11-15 00:37:14 views 948
  

बिहार में जमकर दबा NOTA। (फाइल)



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आ चुके हैं। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, इन चुनावों में जनता ने नोटा का इस्तेमाल पिछले चुनावों की तुलना में थोड़ा ज्यादा किया है, वहीं 2015 के चुनाव के मुकाबले काफी कम किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

6 और 11 नवंबर को हुए दो चरणों के चुनाव के बाद, शुक्रवार को वोटों की गिनती हो रही है। एनडीए बिहार विधानसभा चुनावों में कुल 243 सीटों में से लगभग 200 सीटों पर बढ़त बनाकर जीत की ओर अग्रसर है, जिसमें भाजपा लगभग 95 प्रतिशत स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राजद, कांग्रेस और तीन वामपंथी दलों वाले महागठबंधन को 35 सीटों का आंकड़ा पार करने में मुश्किल हो रहा है।
बिहार चुनावों में 1.82% लोगों ने NOTA पर दबाया बटन

ताजा आंकड़ों के अनुसार, 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कुल पड़े वोटों में से 1.82 प्रतिशत या 8,93,213 वोट नोटा के विकल्प में गए।

बिहार में 7.45 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। 66.91 प्रतिशत मतदान के साथ, यह 1951 में हुए पहले बिहार चुनाव के बाद से सबसे ज्यादा था। बिहार में अपने इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मतदाता ने वोट डाला।
2020 में 1.68 प्रतिशत लोगों ने नोटा पर डाला वोट

2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 7,06,252 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना, जो कुल डाले गए वोटों का 1.68 प्रतिशत था। 2015 में कुल 3.8 करोड़ लोगों में से 9.4 लाख लोगों ने नोटा का विकल्प चुना था, जो 2.48 प्रतिशत है। 2024 के लोकसभा चुनावों में NOTA विकल्प का प्रतिशत सबसे कम रहा।
2013 में EVM पर जोड़ा गया NOTA विकल्प

2013 में शुरू किए गए, EVM पर NOTA विकल्प का अपना एक प्रतीक है। एक मतपत्र जिस पर काले रंग का क्रॉस बना होता है। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने EVM पर NOTA बटन को मतदान पैनल में अंतिम विकल्प के रूप में जोड़ा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले, जो लोग किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे, उनके पास फॉर्म 49-O भरने का विकल्प था। लेकिन चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49-O के तहत मतदान केंद्र पर फॉर्म भरने से मतदाता की गोपनीयता भंग होती थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया था कि यदि अधिकांश मतदाता मतदान करते समय NOTA विकल्प का प्रयोग करते हैं तो वह नए सिरे से चुनाव कराए।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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