प्रतीकात्मक चित्र
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। कोडीनयुक्त कफ सीरप की अवैध बिक्री और साक्ष्य छिपाने में सूर्या मेडिकल स्टोर के मालिक पंकज कुमार के विरुद्ध सोमवार को प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। उसकी बरखेड़ा स्थित दुकान पर छह दिसंबर को औषधि निरीक्षक नेहा वैश्य ने छापेमारी की, तब गड़बड़ी सामने आई थी। विभागीय में पाया गया कि उसने बरेली के दुकानदार से प्रतिबंधित सीरप की खेप खरीदकर बड़ी मात्रा में बिक्री कर दी थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पिछले महीने प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप बेचने वाले रैकेट पर कई जिलों में कार्रवाई शुरू हुई थी। उसी दौरान बरेली में औषधि विभाग की टीम ने मैसर्स एक्सट्रीम हेल्थ साल्यूशन पर छापा मारा था। वहां पूछताछ में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सीरप की एक खेप बरखेड़ा के सूर्या मेडिकल स्टोर को भी सप्लाई की गई थी।
यह सूचना स्थानीय औषधि निरीक्षक नेहा वैश्य तक पहुंची तो उन्होंने छह दिसंबर को अपनी टीम के साथ बरखेड़ा में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि उस दिन मेडिकल स्टोर संचालक पंकज कुमार ने कफ सीरप की खरीद से इन्कार किया, प्रामाणिक क्रय-विक्रय बिल भी उपलब्ध नहीं कराए थे। संदेह गहराने पर उसे नोटिस देकर दवाओं की बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
इसके बावजूद, संचालक ने तय सीमा में नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस बीच विभागीय जांच में पर्तें खुलती गईं। उसकी दुकान से 23 वाइल एविल की बरामद हुई थी। उसने बरेली की फर्म को 11.75 लाख रुपये का भुगतान भी किया था। ऐसे कई साक्ष्य मिले, जिनसे स्पष्ट हो गया कि उसने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री छिपाने का प्रयास किया जा रहा।
संभव है कि कोडीनयुक्त कफ सीरप की खेप खपाने के लिए उसने हेराफेरी की, उसके बिलों को सामान्य दवाओं के बिल में छिपा लिया। सोमवार को औषधि निरीक्षक की तहरीर पर बरखेड़ा थाने में पंकज कुमार के विरुद्ध प्रतिबंधित दवा की बिक्री करने, साक्ष्य छिपाने, जांच में बाधा डालने आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।
प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साक्ष्य मिलने के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करना और जांच में बाधा डालना गंभीर अपराध है। अवैध ड्रग सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
- नेहा वैश्य, औषधि निरीक्षक, पीलीभीत
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