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जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के जघन्य मामले में अदालत ने आरोपित पिता को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 10 वर्षों के कठोर कारावास के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार 24 अगस्त 2023 को थाना सेक्टर-9ए में एक महिला ने लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह आंगनबाड़ी में कार्य करती है। उसके पास आने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने खुलासा किया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।
पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी पिता ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने मामले में जांच के बाद तत्परता दिखाते हुए पश्चिम बंगाल निवासी आरोपी पिता को नियमानुसार गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस टीम ने गहन जांच करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह जुटाए तथा अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बृहस्पतिवार को एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 376(2)(एफ) आईपीसी के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 506 आइपीसी के तहत दो वर्षों की कैद व पांच हजार रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई।
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