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जागरण संवाददाता, वाराणसी। कफ सीरप मामले में पुलिस द्वारा दाखिल आरोपित भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क करने संबंधी अर्जी पर सुनवाई अपर जिला जज (14 वां वित आयोग) मनोज कुमार की अदालत में हुई।
आरोपित के वकील शैलेन्द्र सिंह की ओर से जानकारी दी गई कि पुलिस ने जो अर्जी दी है उसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे पता नहीं है कि पुलिस द्वारा किस संपत्ति को अटैच करने की अर्जी दी गई है जिस पर आरोपित की ओर से आपूर्ति दाखिल की जा सके।
अदालत के निर्देश पर उक्त अर्जी की प्रति भोला जायसवाल के वकील को उपलब्ध कराया गया। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि तय कर दी गई।
दो जनवरी को पुलिस ने कफ सीरफ प्रकरण में आरोपित भोला जायसवाल को सोनभद्र जेल से वारंट बी के तहत लाकर पेश किया था। अदालत ने आरोपित का न्यायिक रिमांड बनाते हुए अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
उसी दौरान शुभम जायसवाल की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस द्वारा दी गई अर्जी पर सुनवाई हुई थी। इसमें उक्त संपत्ति के संबंध में आरोपित और उसके परिवार द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की गई।
अदालत में पिछले तिथि पर भोला जायसवाल की तरफ से समय मांगा गया मगर अभियोजन की ओर से अर्जी की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। |
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