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NGT के आदेश दरकिनार, होटलों में चलती मिली कोयला भट्ठी, नगर निगम ने लगाया जुर्माना

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कोयले से जलती भट्ठी।  



जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और NGT व ग्रैप के नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। फतेहाबाद रोड से लेकर सिकंदरा तक के होटलों में छापेमारी चल रही है। कोयला भट्ठियां, तंदूर संचालित होने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है।

ताजमहल को प्रदूषण से बचाने की खातिर Supreme Court ने कोयले के प्रयोग पर पाबंदी लगा रही है। TTZ में फैक्ट्रियों में भी गैस आधारित भट्ठियां लग चुकी हैं। यहां तक कि सर्दियों में नगर निगम की ओर से चौराहों पर गैस हीटर का उपयोग किया जा रहा है। लकड़ियों से अलाव जलाने की व्यवस्था बंद कर दी गई है।

नगर निगम की संजय प्लेस स्थित पीएल पैलेस और होटल सिटी इन में छापेमारी की। जांच के दौरान होटल सिटी इन पैलेस के रूफटाप पर कोयले की भट्ठी सुलगती हुई पाई गई। नियमों के उल्लंघन पर होटल प्रबंधन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जब होटल प्रबंधन द्वारा पूरा जुर्माना तत्काल अदा नहीं किया गया तो निगम टीम ने मौके से कोयला भट्ठी को जब्त कर लिया।

कार्रवाई जोनल सेनेटरी आफीसर जितेन्द्र सिंह और सेनेटरी फूड इंस्पेक्टर संजीव यादव के नेतृत्व में की गई। फतेहाबाद रोड स्थित होटल अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में भी निरीक्षण के दौरान कोयले की भट्ठी संचालित पाई गई। यहां भी एनजीटी और ग्रेप के नियमों के उल्लंघन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जोनल सेनेट्री आफीसर ताजगंज महेंद्र सिंह मौजूद थे। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कहा कि शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदूषण करने वाले और ग्रैप के नियमों की अनदेखी करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और रूफटाप पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
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